माझी कन्या भाग्यश्री योजना - 50000/- / Majhi Kanya Bhagyashree Scheme 50000/-
माझी कन्या भाग्यश्री योजना - एक दृष्टि
परिचय: माझी कन्या भाग्यश्री योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा 1 अगस्त 2017 को शुरू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करना, उनकी शिक्षा और भविष्य की सुरक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
योजना के उद्देश्य:
- लिंग भेदभाव को रोकना: लड़का-लड़की में भेदभाव को समाप्त करना।
- जन्म दर बढ़ाना: बेटियों के जन्म दर में वृद्धि करना।
- जीवन सुरक्षा सुनिश्चित करना: बेटियों के जीवन स्तर और उनकी सुरक्षा की गारंटी देना।
- सामाजिक जागरूकता: समाज में बेटियों को समान दर्जा और शिक्षा के लिए स्थायी सामाजिक आंदोलन बनाना।
- शिक्षा को बढ़ावा: बेटियों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन और सुनिश्चितता देना।
- स्थानीय सहभागिता: पंचायत राज संस्थाएं, शहरी निकाय, महिला समूह, और युवाओं को प्रशिक्षण और जागरूकता में शामिल करना।
- समन्वय: जिले, तालुका और स्थानीय स्तर पर विभिन्न संस्थाओं और सेवाओं के बीच समन्वय स्थापित करना।
योजना का स्वरूप:
पहली बेटी पर सहायता:
यदि परिवार में पहली संतान बेटी है, तो दूसरी बेटी के जन्म पर माता-पिता के खाते में ₹2,500 जमा किए जाएंगे।सिर्फ एक बेटी:
- उसके जन्म के समय दादा-दादी को प्रोत्साहन के रूप में ₹5,000 तक का स्वर्ण सिक्का दिया जाएगा।
- पांच साल तक हर जन्मदिन पर या साल के अंत में पौष्टिक भोजन के लिए ₹2,000 प्रति वर्ष दिए जाएंगे।
दो बेटियां:
- पांच साल तक प्रति वर्ष हर बेटी के लिए ₹1,000 पौष्टिक भोजन के लिए प्रदान किए जाएंगे।
प्राथमिक शिक्षा (1 से 5 कक्षा):
- एक बेटी के लिए प्रति वर्ष ₹2,500 (कुल ₹12,500)।
- दो बेटियों के लिए प्रति बेटी प्रति वर्ष ₹1,500 (कुल ₹15,000)।
माध्यमिक व उच्च शिक्षा (6 से 12 कक्षा):
- एक बेटी के लिए ₹3,000 प्रति वर्ष (कुल ₹21,000)।
- दो बेटियों के लिए प्रति बेटी ₹2,000 प्रति वर्ष (कुल ₹28,000)।
परिवार नियोजन का प्रोत्साहन:
- यदि एक बेटी के बाद मां परिवार नियोजन करवाती है, तो ₹5,000 तक का स्वर्ण सिक्का दिया जाएगा।
- जिन ग्राम पंचायतों में बेटियों का जन्मदर बेटों से अधिक होगा, उन्हें ₹5,00,000 का पुरस्कार दिया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज़:
- आवेदनकर्ता का आधार कार्ड
- माता या बेटी का बैंक खाता पासबुक
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट आकार का फोटो
कार्यप्रणाली:
आवेदन:
बेटी के जन्म के बाद माता-पिता को स्थानीय स्वराज्य संस्थान या आंगनवाड़ी में आवेदन जमा करना होगा।जांच और स्वीकृति:
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आवेदन की जांच कर बाल विकास परियोजना अधिकारी के माध्यम से जिला अधिकारी को भेजेंगी।सहायता वितरण:
स्वीकृत आवेदन के बाद लाभार्थी को निर्धारित सहायता राशि या प्रोत्साहन प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
विशेष निर्देश:
- लाभार्थी के परिवार को महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए।
- परिवार नियोजन के प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करना अनिवार्य है।
- आवेदन प्रक्रिया में देरी होने पर संबंधित अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय की जाएगी।
यह योजना बेटियों को समाज में समान दर्जा दिलाने और उनके उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने की एक महत्वपूर्ण पहल है।
अधिक जानकारी निचे दिए गए लिंक पे क्लिक करे
https://womenchild.maharashtra.gov.in/mr/schemes/manjhi-kanya-bhagyashree-scheme

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